एमसीबी (छत्तीसगढ़)। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट करने के मामले में चिरमिरी न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला रायपुर निवासी देवेंद्र किशोर गुप्ता के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से संबंधित अमर्यादित व भ्रामक टिप्पणियाँ की थीं, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया।
भाजपा जिला महामंत्री द्वारिका जायसवाल ने दी जानकारी, कोर्ट के आदेश को बताया न्यायोचित कदम
एमसीबी भाजपा के जिला महामंत्री द्वारिका प्रसाद जायसवाल ने शनिवार को चिरमिरी भाजपा कार्यालय बड़ा बाजार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने पहले इस मामले की शिकायत चिरमिरी थाना पुलिस से की थी, लेकिन संज्ञेय अपराध न होने की बात कहकर कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद उन्होंने इस प्रकरण में माननीय न्यायालय चिरमिरी में धारा 174/175(3) नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत परिवाद दायर किया। न्यायालय ने परिवाद को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।
यह कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है:- द्वारिका जायसवाल
प्रेसवार्ता के दौरान जायसवाल ने बताया कि देवेंद्र किशोर ने यह पोस्ट जानबूझकर मंत्री की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से की थी। उन्होंने कहा कि यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356, 132 एवं 336(1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
उन्होंने कहा कि “फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर बार-बार ऐसे पोस्ट करने से एक लोकसेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भय महसूस कर सकता है। न्यायालय ने इस पर जो संज्ञान लिया है, वह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की जीत है।”
भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जताया समर्थन
प्रेसवार्ता में नगर के मेयर राम नरेश राय, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर, मंडल महामंत्री, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, महिला मोर्चा एवं पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
जायसवाल ने कहा कि पार्टी और कार्यकर्ता न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
