विधान परिषद निर्वाचन की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न
निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश
रायबरेली। जनपद रायबरेली में आगामी विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक एवं लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की तैयारी को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ ने की।
अपर जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियाँ निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी कर ली जाएँ ताकि मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो।
निर्वाचन कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक एवं लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसम्बर 2026 को समाप्त हो रहा है। इसके आधार पर अर्हता तिथि 01 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है।
निर्वाचक नामावली के De-novo पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गतिविधियों की समय-सारिणी इस प्रकार है
क्र. प्रक्रिया निर्धारित तिथि
1. सार्वजनिक नोटिस जारी 29 सितम्बर 2025
2. समाचार पत्रों में प्रथम पुनर्प्रकाशन 15 अक्टूबर 2025
3. द्वितीय पुनर्प्रकाशन 25 अक्टूबर 2025
4. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (फार्म-18/19) 06 नवम्बर 2025
5. आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण 20 नवम्बर 2025
6. आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 25 नवम्बर 2025
7. दावे एवं आपत्तियों की अवधि 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2025
8. दावे/आपत्तियों का निस्तारण 25 दिसम्बर 2025
9. निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 दिसम्बर 2025
पारदर्शिता पर विशेष बल
अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चरण में कानूनी प्रक्रिया, सटीक डेटा और जनता की पारदर्शी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना (17 जून 2022) के अनुसार, प्ररूप-18 एवं 19 में संशोधन लागू किया जा चुका है। नया संशोधित फार्म 01 अगस्त 2022 से प्रभावी है। फार्म में आधार नंबर का कॉलम स्वैच्छिक रखा गया है- आवेदक को आधार देना अनिवार्य नहीं होगा, और आधार न देने पर आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अपर जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिया कि प्रत्येक स्तर पर सहयोग, सटीकता और निष्पक्षता के साथ निर्वाचन की प्रक्रिया को सफल बनाया जाए ताकि रायबरेली जिले में लोकतांत्रिक परंपरा की साख और भी मजबूत हो।
