रायबरेली। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना (संशोधन) के क्रम में जनपद रायबरेली में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हर्षिता माथुर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित समय-सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण कार्य समय पर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
डीएम ने बताया कि निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार कर हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि अब 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित की गई है।
इसके बाद ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करने का कार्य 14 अक्टूबर से 24 नवंबर 2025 तक होगा। 25 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरांत मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन और वार्डवार मैपिंग की जाएगी। 5 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
अनंतिम मतदाता सूची के निरीक्षण एवं दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 से 12 दिसंबर 2025 तक रहेगी।
13 से 19 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, जिसके उपरांत 20 से 23 दिसंबर तक हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार की जाएगी। पूरक सूचियों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया 24 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक चलेगी।
इसके बाद 9 से 14 जनवरी 2026 तक मतदान केंद्रों की क्रम संख्या, मतदाता क्रमांकन और वार्डवार मैपिंग का अंतिम चरण पूरा होगा।
15 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन जनसामान्य के लिए किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), समस्त उपजिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिन भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि कार्य निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके।
डीएम हर्षिता माथुर ने कहा कि “निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। इसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।”
