यूपी। श्रमिकों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने दुकानों, शो-रूम और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुर्सी, स्टूल या बेंच रखना अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अनुसार रिटेल और सेल्स सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों को घंटों खड़े रहना पड़ता है, जिससे पैरों में सूजन, टखनों व कमर में दर्द जैसी समस्याएं बढ़ रही थीं।
कर्मचारियों को राहत देने के लिए विभाग ने “उप्र दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली 1962” की धारा 28(क) में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब हर 30 मिनट में 2 से 5 मिनट आराम देना जरूरी होगा।
श्रम विभाग ने बताया कि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ऐसे नियम लागू हैं और अब यूपी भी उन्हीं की तर्ज पर प्रगतिशील बदलाव करता हुआ कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा है।
इसी के साथ सफाई कर्मचारियों को भी बैठने के लिए कुर्सी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा महिलाओं की नाइट शिफ्ट के समय में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यह समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था, जिसे संशोधित कर अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे कर दिया गया है।
श्रम विभाग का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ कार्यस्थल पर उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगा।
