रायबरेली में मतदेय स्थलों के संभाजन पर डीईओ की राजनैतिक दलों के साथ बैठक, 10 नवंबर तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

रायबरेली। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई।

डीईओ ने बताया कि जनपद के अंतर्गत अवस्थित छह विधानसभा क्षेत्रों- 177-बछरावां (अ.जा.), 179-हरचन्दपुर, 180-रायबरेली, 181-सलोन (अ.जा.), 182-सरेनी तथा 183-ऊँचाहार- में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जा रहा है।

उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए जो मुख्य गाँव या बस्ती से अधिक दूरी पर स्थित हैं, ताकि उन्हें मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थानांतरित किया जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मतदेय स्थल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक न हो और वे दिव्यांगजनों हेतु रैंप सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त हों।

डीईओ ने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक दल या मज़दूर संघ के कार्यालय से 200 मीटर के दायरे में कोई मतदेय स्थल न बनाया जाए। वहीं जो भवन पुराने या जर्जर अवस्था में नहीं हैं, उनमें परिवर्तन न किया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदान क्षेत्र में पहले उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण मतदेय स्थल बाहर रखा गया था, तो अब उस क्षेत्र में भवन उपलब्ध होने पर उसे उसी मतदान क्षेत्र के भीतर स्थानांतरित किया जाए।

जिलाधिकारी ने उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि मतदेय स्थलों के संभाजन से संबंधित प्रस्तावों पर यदि कोई आपत्ति या सुझाव हों, तो वे 10 नवंबर 2025 तक लिखित रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों या जिला निर्वाचन कार्यालय रायबरेली में उपलब्ध कराएं।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ, सहायक निर्वाचन अधिकारी फिरोज सहित निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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