लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए “बिजली बिल राहत योजना-2025” (One Time Settlement Scheme) की घोषणा की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू होगी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी और मूलधन पर अधिकतम 25% तक की छूट दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों के बोझ से राहत दिलाना और राज्य में राजस्व वसूली को सुव्यवस्थित करना है।
“सरकार का लक्ष्य किसी उपभोक्ता को बकाया बिल के बोझ में दबे रहने से बचाना है। यह योजना केवल छूट नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने की पहल है।”
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा
योजना के प्रमुख बिंदु
100% सरचार्ज माफी: देर से भुगतान पर लगने वाला ब्याज पूरी तरह माफ।
मूलधन पर छूट:
पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025): 25%
दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026): 20%
तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026): 15%
लाभार्थी: घरेलू, ग्रामीण और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता।
ऑनलाइन भुगतान सुविधा: उपभोक्ता UPPCL पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान कर सकेंगे।
विशेष प्रावधान: बिजली चोरी या मीटर गड़बड़ी के मामलों में भी किस्तों में भुगतान की सुविधा।
उद्देश्य और लाभ
सरकार के अनुसार, प्रदेश में लगभग 1.4 करोड़ उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। इस योजना से विभाग को राजस्व संग्रह में सुधार और जनता को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बना रही है ताकि कोई भी उपभोक्ता बकाया के बोझ में न फंसे।
योजना की अवधि
प्रारंभ: 1 दिसंबर 2025
समाप्ति: 28 फरवरी 2026
कुल अवधि: 90 दिन (तीन चरण)
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि “प्रदेश में कोई भी उपभोक्ता अब बकाया के बोझ से परेशान नहीं रहेगा। सरकार जनता के साथ खड़ी है और उन्हें राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025 न केवल उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक सहारा बनेगी, बल्कि राज्य के बिजली विभाग को भी राजस्व सुधार में मदद देगी।
जो उपभोक्ता पहले चरण में आवेदन करेंगे, उन्हें अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा।
