“सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी की कीमत- तीसरा आरोपी भी पहुंचा सलाखों के पीछे”
रायबरेली। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जातिगत भड़काऊ और अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और जातिगत टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 387/2025,धारा 196(2)/299/127(2)/351(3) बीएनएस, 67 आईटी एक्ट एवं 7 सीएलए एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
इस प्रकरण में पुलिस पहले ही दो अभियुक्तों महेश मौर्या पुत्र सरजू प्रसाद, निवासी सकरा रतनसीपुर, थाना मिलएरिया, रायबरेली तथा विनोद मौर्या उर्फ सुशील कुमार पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम बहादुरपुर, थाना जायस, अमेठी को गिरफ्तार कर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत न्यायालय भेज चुकी थी।
इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने तीसरे आरोपी सचिन तिवारी उर्फ पुष्पेश तिवारी पुत्र आदित्य कुमार तिवारी, निवासी ग्राम देवऊ का पुरवा, मजरे टांगन, थाना जगतपुर, रायबरेली को भी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर जातिगत, भड़काऊ या अमर्यादित पोस्ट/टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
