- पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली बड़ी राहत
एसके सोनी सह संपादक
यूपी के उन्नाव रेप कांड में लंबे समय से सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से राहत मिली जब दिल्ली हाई कोर्ट से सेंगर को उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसकी जमानत मंजूर कर ली। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करते हुए 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की तीन जमानतों पर रिहा करने का निर्देश दिया है। खबर को सुनते ही उनकी चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई।
पीड़ित के 5 किमी के दायरे में नहीं आयेगे सेंगर – हाईकोर्ट
कोर्ट ने एक आदेश और जारी करते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर पीड़ित के 5 किमी के दायरे में नहीं आयेगे। सजा पर यह रोक मामले में लंबित अपील के दौरान प्रभावी रहेगी। सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और हर सोमवार थाने में हाजिरी लगानी होगी। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि वह पीड़िता के आसपास नहीं आएगा और न ही उसे या उसके परिवार को धमकाएगा।
क्या था पूरा मामला, एक नजर
ज्ञात हो कि कि यह पूरा मामला वर्ष 2017 का है, जब उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगा था। मामले ने तब तूल पकड़ा जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। यही नहीं पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत और फिर पीड़िता की कार का संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सीडेंट होने से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दिल्ली ट्रांसफर हुआ।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साल 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई करते हुए अब अब कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उसकी सजा पर रोक लगा दी है।

खबर फैलते हुए क्षेत्र में जश्न का माहौल देखा गया, वही लोगों ने पटाखे दागकर खुशी का इजहार किया। बांगरमऊ के दशगांव में उपेंद्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, विवेक सिंह, अनुपम सिंह, राकेश सिंह, दीपक सिंह, संतोष सिंह, शीलू सिंह के समर्थकों के साथ गांव में खुशी का माहौल देखा गया, सभी ने जमकर पटाखों को दागकर खुशी जताई।


















