रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशन में संचालित “मिशन शक्ति 5.0” के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा आज विकासखंड राही के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में घरेलू हिंसा एवं दहेज उन्मूलन विषय पर एक जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की विस्तृत जानकारी दी गई।
वक्ताओं ने बताया कि यदि किसी महिला पर घरेलू हिंसा होती है, तो वह 60 दिनों के भीतर दीवानी उपचार प्राप्त कर सकती है। अधिनियम के तहत पीड़िता वयस्क पुरुष अपराधी, जो उसके साथ घरेलू संबंध में है, के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती है।
साथ ही यह भी बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा-4 के अनुसार दहेज मांगना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और ₹10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य), वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन, तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर (1090, 112, 1076, 108, 102, 1098) की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर जेंडर स्पेशलिस्ट सुषमा कश्यप, उप निरीक्षक शैलेश, आरक्षी सन्जू, निशू सहित महिला कल्याण विभाग के अधिकारी एवं ग्रामीण महिलाएँ उपस्थित रहीं।
