रायबरेली में 2 से 11 नवंबर तक चलेगा विशेष प्रवर्तन अभियान, अवैध शराब की तस्करी पर रहेगी नजर

- डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने गठित कीं छह प्रवर्तन टीमें; हाईवे के ढाबों, संदिग्ध वाहनों और शराब की दुकानों की होगी सघन जांच
रायबरेली। आगामी त्योहारों के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रायबरेली में 2 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने इस अभियान के लिए तहसीलवार टीमें गठित की हैं। अभियान के दौरान अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के साथ अवैध स्प्रिट, अल्कोहल और शीरे के परिवहन पर भी निगरानी रखी जाएगी।
जिलाधिकारी ने आबकारी, पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। इस कार्य के लिए प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और आबकारी निरीक्षक विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। जनपद में कुल छह प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।
शराब माफियाओं और तस्करों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त माफियाओं और तस्करों की सूची के अनुसार स्थानीय पुलिस के सहयोग से उनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट एवं गुंडा एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी भी रखी जाए।
संदिग्ध वाहनों की सघन और सूक्ष्म जांच कराई जाएगी। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित उन ढाबों की भी नियमित और आकस्मिक जांच की जाएगी, जहां अल्कोहल के टैंकर अक्सर रुकते हैं। इसके अलावा अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों और अड्डों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी।
शराब की दुकानों पर बारकोड और क्यूआर कोड की जांच
अभियान के दौरान आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा। दुकानों में उपलब्ध स्टॉक के बारकोड और क्यूआर कोड की सावधानीपूर्वक स्कैनिंग एवं जांच की जाएगी।
देशी और विदेशी मदिरा, बीयर तथा मॉडल शॉप की फुटकर बिक्री वाली दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों की जांच के लिए रैंडम टेस्ट परचेज भी कराया जाएगा। दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के लगातार क्रियाशील रहने और उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां मदिरा की दुकानें नहीं हैं या जहां दुकानें अव्यवस्थित हैं, वहां अवैध कारोबार की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए।
अवैध शराब की सूचना देने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर
जिलाधिकारी ने प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फ्री नंबर 14405 और व्हाट्सएप नंबर 9454466019 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन बिना किसी भय के अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री से संबंधित जानकारी इन नंबरों पर दे सकें।
उन्होंने जनपद में विशेष सतर्कता बरतने और नियमित रूप से रोड चेकिंग कराने को कहा है, जिससे किसी भी स्थिति में अवैध मदिरा की तस्करी न हो सके।