दशमोत्तर छात्रवृत्ति डाटा 27 जनवरी तक अग्रसारित करना अनिवार्य, लापरवाही पर संस्थान जिम्मेदार

रायबरेली। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने जनपद के समस्त महाविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11 व 12 को छोड़कर) के तहत पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा निर्धारित तृतीय चरण की समय-सारिणी के अनुसार अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जाए।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं अग्रसारण की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद विश्वविद्यालय/एफ़िलिएटिंग एजेंसी द्वारा परिणाम अपलोड करने तथा संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम व अनुमोदित सीटों के सापेक्ष अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी 2026 तय की गई है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रक्रियात्मक कार्य पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 27 जनवरी 2026 के बाद किसी भी संस्थान की लॉगिन पर यदि छात्रवृत्ति से संबंधित कोई डाटा लंबित पाया जाता है और इसके कारण कोई पात्र छात्र या छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित रहता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी।

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