- वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण और जेवर लेने का आरोप, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज था मुकदमा
शकील अहमद
सरोजनीनगर, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के थाना सरोजनीनगर में 24 जुलाई 2026 को वादी द्वारा थाना सरोजनीनगर में तहरीर दी गई कि वादी की लगभग 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अभिषेक सिंह उर्फ गोलू, पुत्र कौशल सिंह, निवासी ग्राम अमौसी, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ ने स्वयं को अविवाहित बताकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसका वीडियो बना लिया।
आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए तथा ब्लैकमेल कर गहने एवं जेवर भी ले लिए। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 280/2026 के तहत धारा 64(2), 308(2), 137(2) बीएनएस तथा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ गोलू के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए थाना सरोजनीनगर से पुलिस टीम गठित की गई। गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान पुलिस को सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि अभियुक्त 25 जुलाई 2026 को महाकाल मंदिर, उज्जैन के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ गोलू पुत्र कौशल सिंह निवासी ग्राम अमौसी, थाना सरोजनीनगर लखनऊ, उम्र लगभग 28 वर्ष को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।













