रायबरेली। जनपद में आगामी धार्मिक पर्वों, राष्ट्रीय आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 163 के अंतर्गत 16 जनवरी से 16 मार्च 2026 तक निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन के अनुसार इस अवधि में मौनी अमावस्या (18 जनवरी), बसंत पंचमी (23 जनवरी), जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती (24 जनवरी), गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), माघी पूर्णिमा व संत रविदास जयंती (1 फरवरी), शबे बरात (4 फरवरी), महाशिवरात्रि (15 फरवरी), होली/होलिका दहन (2–4 मार्च) सहित अनेक पर्व प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त रमजान माह (17–18 फरवरी से प्रारंभ), जुमात-उल-विदा (13 मार्च), गंगास्नान, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, विश्वविद्यालय/प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़े निर्देश भी लागू हैं।
इन परिस्थितियों में लोक-परिशांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु समयाभाव के कारण पक्षकारों को सुनना संभव न होने पर एकपक्षीय रूप से यह आदेश जारी किया गया है। निषेधाज्ञा अवधि में प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।


















