शकील अहमद
सरोजनीनगर, लखनऊ। थाना सरोजनीनगर पुलिस ने न्यायालय द्वारा जिला बदर घोषित किए गए एक अभियुक्त को आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नियमित चेकिंग के दौरान की गई।
जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी 2026 को उप निरीक्षक शिवशरण सिंह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कांशीराम कॉलोनी दरोगा खेड़ा क्षेत्र से एक युवक को हिरासत में लिया है।
जांच में उसकी पहचान अभिमन्यु राजपूत उर्फ मन्ना लोधी पुत्र बच्चू लाल राजपूत उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी दरोगा खेड़ा, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ के रूप में हुई।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त को मा0 न्यायालय, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) लखनऊ द्वारा वाद संख्या 43(19)/2025, धारा 3 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत दिनांक 07 सितंबर 2025 से छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया था।
आदेश के अनुसार अभियुक्त को लखनऊ जनपद की सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह प्रतिबंध अवधि के दौरान पुनः लखनऊ में पाया गया। पुलिस ने आदेश के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0-38/26, धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त पर पूर्व में लूट, मारपीट, गाली-गलौज, महिलाओं से छेड़छाड़ तथा सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़े आरोप रहे हैं। इन्हीं गतिविधियों के आधार पर न्यायालय द्वारा उसे जिला बदर घोषित किया गया था।
हालांकि वर्तमान मामले में पुलिस ने केवल न्यायालयीय आदेश के उल्लंघन से संबंधित कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।


















