लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चाइनीज़ मांझे से होने वाली मौतों को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चाइनीज़ मांझे से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने चाइनीज़ मांझे से हो रहे हादसों पर गहरी नाराजगी जताते हुए पुलिस अधिकारियों को इसके निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर इस संबंध में विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि प्रतिबंध के बावजूद बाजार में उपलब्ध चाइनीज़ मांझे पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में चाइनीज़ मांझे पर पहले से प्रतिबंध लागू है, इसके बावजूद इसका खुलेआम बिकना गंभीर लापरवाही का विषय है।
गौरतलब है कि हाल ही में लखनऊ में चाइनीज़ मांझे की चपेट में आने से मोहम्मद शोएब नामक युवक की मौत हो गई थी। इससे पहले भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में चाइनीज़ मांझे से गर्दन कटने, गंभीर रूप से घायल होने और मौत की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि चाइनीज़ मांझा न केवल आम नागरिकों बल्कि दोपहिया वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस-प्रशासन को शून्य सहनशीलता नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद चाइनीज़ मांझे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।


















