एमसीबी में दो आरोपियों पर 6 माह का जिलाबदर आदेश, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई

आर स्टीफ़न (स्टेट हेड)

एमसीबी, छत्तीसगढ़। जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है।

जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत पारित आदेश के अनुसार चिरमिरी निवासी राजन सिंह चौहान और मनेन्द्रगढ़ निवासी शकील अहमद उर्फ मस्सा को आगामी 6 माह के लिए जिला एवं आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों से निष्कासित किया गया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दोनों व्यक्तियों को 27 अप्रैल 2026 की सुबह 10 बजे से मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 27 अप्रैल 2026 से 26 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जिलाबदर अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को एमसीबी जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों-कोरिया, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा मध्यप्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली की सीमाओं में बिना विधिसम्मत अनुमति प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पृष्ठभूमि और स्थानीय प्रतिक्रिया

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व में विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं और उनके विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर यह कार्रवाई की गई है।

स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि एक आरोपी खुद को पत्रकार बताता था और उसके खिलाफ सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी विवाद सामने आए थे।

इस संबंध में अधिवक्ता संघ चिरमिरी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा की जानी शेष है।

प्रशासन का संदेश

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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