सरोजनीनगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार

  • पुलिस की दो टीमों ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर दबोचा, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज है मुकदमा

शकील अहमद

सरोजनीनगर, लखनऊ। महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत सरोजनीनगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं ब्लैकमेलिंग के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार 17 मई 2026 को एक नाबालिग की शिकायत पर थाना सरोजनीनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी अम्बुज वर्मा पुत्र हरिशंकर वर्मा, निवासी ग्राम सकेथू, थाना खीरी, जनपद लखीमपुर खीरी (हाल पता- नया सरदारीखेड़ा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ) ने पीड़िता के नाबालिग होने के दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार कथित रूप से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया।

तहरीर के आधार पर थाना सरोजनीनगर में मुकदमा अपराध संख्या 182/2026 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2), 65(1), 351(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 तथा आईटी एक्ट की धारा 66ई के तहत दर्ज किया गया।

पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) अमित कुमार आनंद के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंथ कुमार एवं सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक राजदेव प्रजापति के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं स्थानीय सूचना तंत्र की सहायता से आरोपी की तलाश की। इसके बाद 25 जून 2026 को न्यू गड़ौरा अंडरपास के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़िता को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराते हुए उसकी काउंसलिंग भी कराई गई, ताकि उसे मानसिक आघात से उबरने में सहायता मिल सके।

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