- रायबरेली में उप कृषि निदेशक की अपील, वार्षिक ई-केवाईसी अनिवार्य; बायोमेट्रिक और फेसियल दोनों विकल्प उपलब्ध
रायबरेली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उप कृषि निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार योजना को अधिक पारदर्शी बनाने तथा केवल वास्तविक और जीवित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सभी पात्र किसानों को 30 जून 2026 तक ई-केवाईसी करानी होगी।
उन्होंने बताया कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों को योजना के लिए अपात्र माना जा सकता है। ऐसे में लाभार्थियों की आगामी किस्तें प्रभावित होने की संभावना भी रहेगी।
उप कृषि निदेशक ने जिले के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए 30 जून 2026 से पहले अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूरी करा लें।
उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया दो माध्यमों से पूरी की जा सकती है। पहला, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी, जिसमें लाभार्थी किसान निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर अंगूठे के माध्यम से प्रमाणीकरण करा सकते हैं। दूसरा, फेशियल ई-केवाईसी, जिसे किसान मोबाइल एप के जरिए स्वयं या ग्राम नोडल अधिकारी (वीएनओ) तथा अन्य फील्ड कर्मियों की सहायता से पूरा कर सकते हैं।
कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और योजना का लाभ लगातार मिलता रहे।













