रायबरेली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित कार्यक्रम की तिथियों में संशोधन किया गया है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी 2026 (मंगलवार) को किया जाएगा। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन अथवा विलोपन से संबंधित दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नोटिस चरण (जारी करना, सुनवाई एवं सत्यापन), गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावों व आपत्तियों का निपटान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) द्वारा 06 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक एक साथ किया जाएगा। इसके पश्चात मतदाता सूचियों के स्वास्थ्य मानकों की जांच एवं अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग से अनुमति प्राप्त करने की अवधि 03 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि के दौरान निर्वाचक नामावलियों से जुड़े किसी भी अधिकारी जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहेगा। साथ ही इन अधिकारियों का स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च 2026 (शुक्रवार) को किया जाएगा।


















