सौरभ जायसवाल
बृजमनगंज, महराजगंज। विवाहिता को कथित रूप से अवैध तरीके से अपने पास रखने, दबाव बनाने और धमकी देने के मामले में नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित छह लोगों के विरुद्ध बृजमनगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई पीड़िता के पिता की तहरीर पर की गई है। पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता संजना के पिता अखिलेश पासवान निवासी ग्राम सभा मिश्रौलिया ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 18 फरवरी 2025 को रवि निवासी ग्राम महुवा उर्फ महुई टोला पौड़ियां थाना फरेंदा के साथ हुआ था।
आरोप है कि 5 दिसंबर 2025 को अश्विनी मौर्य निवासी ग्राम सभा दुबौलिया टोला हरपुर उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर के अनुसार घटना के चार दिन बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
आरोप लगाया गया है कि इसके बाद बृजमनगंज नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल अपनी गाड़ी से पीड़िता, आरोपित युवक, उसके पिता और अन्य सहयोगियों को लेकर थाने पहुंचे। वहां कथित तौर पर पीड़िता पर दबाव बनाया गया कि वह परपुरुष के साथ रहे। विरोध करने पर मारपीट और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
अखिलेश पासवान का कहना है कि उनकी पुत्री विवाहित होने के बावजूद कथित रूप से परपुरुष के पास रह रही है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई थी।
थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर संजना, अश्विनी मौर्य, उसके पिता रामबृक्ष मौर्य, माता रमावती देवी, बहन अंजली मौर्य (निवासी ग्राम सभा दुबौलिया टोला हरपुर) तथा नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल (निवासी ग्राम सभा शाहाबाद) के विरुद्ध विवाहिता को विधि विरुद्ध तरीके से अपने पास रखने, धमकी देने और एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।


















